चोरी करने वाले आरोपी को कारावास

Ajay Namdev- 7610528622

अनूपपुर। श्रीमती ज्योति राजपूत न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनूपपुर के न्यायालय में प्रकरण 351/12 द्वारा थाना जीआरपी अनूपपुर के अपराध क्रमांक13/12 में धारा 379 भादवि में पारित आदेश में आरोपी कमलेश प्रसाद यादव पिता महेश प्रसाद यादव ग्राम कुशियरा थाना भालूमाड़ा को 11 माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई है। राज्य की ओर से राकेश कुमार पाण्डेय सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की। मामले की जानकारी देते हुए सहा. मीडिया प्रभारी सुश्री शशि धुर्वे ने बताया कि मामला 05.06.2012 का है उक्त दिनांक को फरियादी रवि श्रीवास्तव पिता मोहनलाल काली मंदिर रोड अमूल स्टॉल के पास प्लेटफार्म नंबर 3/4 में मोबाइल चार्ज कर रहा था और अपने सामान के पद बैठा था तभी एक लड़का उसका मोबाइल चोरी करके भागने लगा तो फरियादी रवि चिल्लाया तो जीआरपी पुलिस ने दौड़ के उस लड़के को पकड़ा उसका नाम पूछा तो कमलेश प्रसाद यादव पिता महेश प्रसाद यादव ग्राम कुशियरा थाना भालूमाड़ा का बताया। एआईआर आर. के. पटेल, जीआरपी चौकी अनूपपुर द्वारा एफ आईआर दर्ज कर विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उभयपक्षों के तर्कों को सुनने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी कमलेश प्रसाद यादव को दोषी पाते हुए 11 माह का साधारण कारावास के दंड से दंडित किया।