बड़ी खबर…सिंघानिया के क्रेशर व लीज को कलेक्टर ने किया रद्द

तिरूपति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ हुई कार्यवाही

(शुभम तिवारी+91 78793 08359)´
उमरिया। जिले के चंदिया थाना अंतर्गत ग्राम बांका में बीते दिवस हुई नाबालिग किशोर की पानी में डूबने से मौत के मामले में उमरिया पुलिस की कोई बड़ी कार्यवाही तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन खनिज विभाग उमरिया ने पुलिस के लिए जांच की दिशा और केन्द्र बिन्दु तय कर दिया है। गुरूवार को जिला खनिज अधिकारी द्वारा शहडोल जिले के बुढ़ार स्थित तिरूपति बिल्डकॉन के संचालक पदम कुमार सिंघानिया पिता स्व. श्रवण कुमार सिंघानिया को चंदिया तहसील अंतर्गत ग्राम बांका में पत्थरों के खनन के लिए दी गई अनुमति व क्रेशर संचालन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
लापरवाही बनी मौत का कारण
खनिज विभाग द्वारा विभागीय पत्र क्रमांक 19/ खनिज/ उप/ 2019/755 को जनसंपर्क अधिकारी व कलेक्टर को जारी पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 8 अप्रैल को ग्राम बांका के शुभम यादव की मौत जिस परिक्षेत्र में एकत्रित पानी में डूबने से हुई थी, वह परिक्षेत्र कथित खनिज ठेकेदार को 10 वर्षाे के लिए लीज पर दिया गया था, कथित ठेकेदार द्वारा लीज के दौरान प्रस्तुत प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों का उल्लंघन कर खान योजना में प्रस्तावित पद्धति अनुसार बैंच वर्किंग न करते हुए खड़ी खुदाई करते हुए बड़ा गड्ढा बना दिया गया और उसके चारों ओर सुरक्षा के कोई उपाय नहीं किये गये, खदान संचालन हेतु पूर्व में जारी पर्यावरणीय शर्तांे का गंभीर उल्लंघन किया गया, जांच के बाद दिये गये उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि कथित नाबालिग किशोर की मौत के जिम्मेदार कथित ठेकेदार और उसके द्वारा बरती गई लापरवाही ही है।

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