बलात्कारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

(Amit Dubey-8818814739)
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शासन विरूद्ध बिहारी बैगा पिता बरेदी बैगा, उम्र 28 वर्ष, निवासी धनपुरा, थाना बुढ़ार को भादवि की धारा 376(2) आई, 366 ए एवं सहपठित धारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3/4 एवं 6 में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदंड तथा 363 में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। प्रकरण मे अभियोजन की ओर से राजकुमार रावत अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने पैरवी की।
सब्जी लेने गई थी बाजार
अभियोक्त्री की मां ने थाना धनपुरी में आकर रिपोर्ट लिखाई कि 01 मार्च 2017 को वह अपने घर गांव खरला से अपनी लड़की को लेकर सब्जी खरीदने बाजार आई थी, सब्जी खरीदकर लड़की को लेकर वह दोपहर करीब 4 बजे बस स्टैण्ड बुढ़ार पहुंची तथा अपने गांव जाने के लिए बस को रोक रही थी, तभी आरोपी बिहारी बैगा निवासी धनपुरा, बुढ़ार स्टेशन तरफ से आया और अभियोक्त्री को जबरदस्ती पकड़कर अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर बुढ़ार स्टेशन तरफ भगा ले गया, वह चिल्लाती रही, किन्तु उसने उसकी बात नहीं सुनी। फरियादी वहीं पर इंतजार करती रही, किन्तु आरोपी उसकी लड़की को वापिस नहीं लाया। उक्त घटना की रिपोर्ट पर थाना बुढ़ार में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, अदालत ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को सजा से दण्डित किया है।

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