बलात्कार के आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास

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(Amit Dubey+8818814739)
शहडोल। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीष द्वारा अंकित उर्फ लल्लू कुषवाहा पिता रोहणी कुषवाहा, उम्र 25 वर्ष एवं माखन उर्फ माधव बैगा पिता स्व. अर्जुन बैगा, उम्र 35 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम छुदा, पोस्ट करकी, थाना जयसिंहनगर में दोनों आरोपियों को भादवि की धारा 376(घ) में बीस-बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड तथा धारा 458 में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अरंिवंद द्विवेदी विषेष लोक अभियोजक ने पैरवी की ।
यह था मामला
पीड़िता ने थाना जयसिंहनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 09 जुलाई 2016 को उसके पति व लड़की बारात में गए हुए थे तथा वह अपने घर में अकेली थी व अपने घर की परछी में सोई हुई थी। घर के सामने वाले दरवाजे में फटकी लगी हुई थी। रात करीब 01 बजे जब लाइट नहीं थी, तभी आरोपीगण घर के अंदर घुस गए। आरोपी माधव बैगा ने फरियादिया के दोनों हाथ पकड़े तथा आरोपी अंकित कुषवाहा ने उसका मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया। मोबाइल दबने से लाइट जली तब उसने आरोपीगणों को पहचान लिया। पीड़िता के चिल्लाने पर आरोपीगण उसके घर से बाहर निकलकर भाग गए। उक्त घटना की रिपेार्ट पर थाना जयसिंहनगर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय में पेष किया गया।

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