बारह विकल्प हैं मतदान के लिए: कलेक्टर

(दीपू त्रिपाठी+91 99268 71070)
उमरिया । लोकतंत्र का महापर्व आगामी 29 अप्रेल को है जिसमे शहडोल लोकसभा के लिए जिले से 4 लाख से अधिक मतदाता अपने सांसद का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने बताया कि अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो चुनाव आयोग ने बारह और विकल्प आपको दिए हैं। इनके जरिये भी आप मतदान कर सकते हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया मतदान करने के लिए इस आधार में मतदान कर सकते है।
1-मतदाता पहचान पत्र
आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग कर सकते हैं।
2-ड्राइविंग लाइसेंस
परिवहन विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के जरिये भी आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।
3-सरकार/संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र से भी आप मतदान कर सकते हैं।
4-बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
अगर बैंक और पोस्ट आफिस द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक आपके पास हैं तो भी आप इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं।
5-पैन कार्ड
पैन कार्ड के जरिये भी मतदान किया जा सकता है। पैन कार्ड लेकर आप बूथ तक जाएं और महापर्व में हिस्सा लें।
6-एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड
एनपीआर (नेशनल पापुलेशन रजिस्टर)के तहत आरजीआई(रजिस्टार जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड के जरिये भी मतदान में हिस्सा लिया जा सकता है।
7-मनरेगा जॉब कार्ड
सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले लोगों को जॉब कार्ड जारी किया जाता है। इसको लेकर आप मतदान कर सकते हैं।
8-स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
श्रम मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड जारी किए जाते हैं। इसके जरिये भी मतदान किया जा सकता है।
9-फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
पेंशन पाने वाले लोगों को विभाग फोटोयुक्त दस्तावेज जारी करता है। इसके जरिये भी लोकतंत्र के पर्व में शामिल होकर मतदान कर सकते हैं।
10-पासपोर्ट
अगर आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो चुनाव आयोग ने पासपोर्ट का भी विकल्प दिया है। आप अपना पासपोर्ट ले जाकर मतदान कर सकते हैं।
11-एमपी/एमएलए/एमएलसी को जारी सरकारी पहचान पत्र
एमपी/एमएलए/एमएससी सरकारी पहचान पत्र से वोट डाल सकते हैं।
12-आधार कार्ड
सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए लागू किए गए आधार कार्ड से भी आप मतदान कर सकते हैं।
कलेक्टर स्वरोचिच सोमवंशी ने जिलेवासियों से अपील की मतदान करने अवश्य ही जाए और मतदान पर्ची के साथ बताये गए 12 पहचान पत्र में से कोई भी एक दस्तावेज साथ ले कर ही जाए और लोकतंत्र के महोउत्सव में अपनी भूमिका जरूर निभाए।