मारपीट करने वाले आरोपियों को अर्थदण्ड

Ajay Namdev- 7610528622

अनूपपुर। न्यायालय ज्योति राजपूत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिट्रेट अनूपपुर के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 458/16 में थाना चचाई जिला अनूपपुर के अपराध क्रमांक 110/16 के आरोपीगण हेमलाल प्रजापति पिता मर्घ प्रजापति, श्रीमती रूकमणि प्रजापति पति हेमलाल प्रजापति, देवशरण प्रजापति, गुरूशरण प्रजापति पिता हेमलाल प्रजापति सभी आरोपीगण निवासी ग्राम मेढिय़ारास उक्त सभी आरोपियों को भादवि की धारा 323/34 के अपराध में सिद्ध दोष पाते हुये दण्डादेश में 4000-4000 रूपये कुल 16हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। यह है मामला मामले में राज्य की ओर से राकेश पाण्डेय जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई। मामले की जानकारी देते हुये सहायक अभियोजन अधिकारी एवं सहायक मीडिया प्रभारी सुश्री शशि धुर्वे ने बताया कि फरियादी भारत प्रजापति दिनांक 13.05.2016 को शाम के लगभग 4बजे अपने घर पर था उसी घर के आंगन में आरोपी हेमलाल प्रजापति का परिवार रहता था। फरियादी के बच्चे आरोपी के हिस्से की तरफ खेलने चले गये थे उसी बात को लेकर आरोपी हेमलाल की पत्नी आरोपिया रूकमणि बोली कि तुम्हारे बच्चे इस तरफ क्यों आते हैं इसी बात पर आरोपी फरियादी से वाद-विवाद करने लगा और इतने में आरोपी हेमलाल की पुत्र देवशरण और गुरूशरण आ गये और वो भी फरियादी को गाली-गलौज करने लगे इतने में गुरूचरण टांगी लेकर आया और टांकी के पसेट से तरफ से फरियादी को मारा मारपीट देखकर फरियादी के पिता कन्हैया और मां कोदीबाई एवं पत्नी गनेशिया बाई बीच-बचाव करने आये तो चारों आरोपीगण एक साथ होकर हाथ-घूंसे एवं डण्डे से मारपीट करने लगे जिससे बीच-बचाव करने आये कन्हैया और मां एवं पत्नी को चोटें आई तब फरियादी द्वारा थाना चचाई में घटना की रिपोर्ट लिखाई गई। अर्थदण्ड से किया दण्डित पुलिस की ओर से प्रधान आरक्षक संतोष कुमार पाण्डेय द्वारा घटना की एफआईआर दर्ज की गई तथा एएसआई के एस ठाकुर द्वारा संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां शासन की ओर से राकेश कुमार पाण्डेय, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अनूपपुर द्वारा अभियोजन का पक्ष रखा गया। न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के तर्को को सुनने के पश्चात आरोपीगणों को दोषी पाते हुये भादवि की धारा 323/34 के अपराध में 4हजार-4हजार रूपये कुल 16 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।