मारपीट करने वाले आरोपी को अर्थदंड

Ajay Namdev-7610528622

अनूपपुर। न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अनूपपुर के न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 105/19 में थाना कोतवाली जिला अनूपपुर के अपराध क्रमांक 309/15 के आरोपी रामचरण बैगा पिता श्यामलाल बैगा उम्र 30 वर्ष निवासी बिजली आरोपी को भादवि की धारा 323 के अपराध में दोष सिद्ध पाते हुए अपने दंडादेश में 2 अप्रैल 2019 को 2 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में राज्य की ओर से शशी धुर्वे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई। मामले की जानकारी देते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दिनांक 15 अगस्त 2015 को शाम 5 बजे फरियादी सावित्री पनिका अपने खेत जा रही थी, तभी राजू केवट के घर के पास आरोपी ला खड़ा था और फरियादी को देखकर गाली देने लगा गाली देने से मना किया तो फरियादी का बाल पकड़ कर हाथ पकड कर मारपीट करने लगा। फरियादी ने अपने भाई को मारपीट की बात बताएं जिससे गणेश आरोपी से आकर कहा कि बहन से मारपीट क्योंकि जिस पर रामचरण द्वारा गणेश के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। जिसकी रिपोर्ट फरियादी समिति द्वारा थाना कोतवाली में लेख बंद कराई गई थी मामले की विवेचना एएसआई कामता प्रसाद प्यासी द्वारा पूर्ण कर अभियोग पत्र को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां माननीय न्यायालय द्वारा पक्ष के तर्क को सुनने के पश्चात आरोपी राम चरण को धारा 323 के भादवि का दोषी पाते हुए 2 हजार के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया।

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