राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न प्रयोजनों में की जाने वाली व्यय का दर निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित

राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न प्रयोजनों में की जाने वाली व्यय का दर निर्धारण के संबंध में बैठक आयोजित
आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2023 में चुनाव प्रचार के दौरान राजनैतिक दलों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों में की जाने वाली व्यय का दर निर्धारण के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने आज राजनैतिक दलों की बैठक ली। कलेक्ट्रेट के अरपा सभाकक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान की जाने वाली व्यय का हिसाब रखना जरुरी होता है। चुनाव प्रचार के दौरान की जाने वाली व्यय पार्टी के खाते में जुड़ेगा।
बैठक में पिछले चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग में लाए गए वस्तुओं, प्रचार सामाग्री, भोजन, नास्ता, टेंट, शामियाना आदि की दर सूची सभी दलों को उपलब्ध कराते हुए उनसे कहा गया कि इसके अलावा झंडा, बैनर फ्लैक्सी, टोपी, गमछा, बैज, टीशर्ट आदि जो सामान छूट गया है उसे सूची में जोड़ सकते है। उपरोक्त सामग्रियों की दर बाजार भाव के हिसाब से तय होगा। दर का अनुमोदन अंतिम रुप से अगली बैठक में निर्धारित किया जाएगा। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आनंदरुप तिवारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से श्री अशोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी से श्री कुबेर सिंह सर्राटी, बहुजन समाज पार्टी से श्री अनिल भास्कर एवं रतन भारतीय और आम आदमी पार्टी से श्री भावेश बरकड़े उपस्थित थे।