गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
अनिल तिवारी
शहडोल। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि बुढ़ार न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने धारा 302, 201 भादवि में अभियुक्त पुरूषोत्तम नापित, पिता स्व. दादूराम नापित, उम्र 43 वर्ष, निवासी बकहो थाना अमलाई की जमानत याचिका की खारिज। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन एवं जमानत का विरोध राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने किया।
15 फरवरी 2019 को फरियादी लखन कोल पिता सम्हारू कोल निवासी संग्राम दफाई धनपुरी ने थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि फरियादी मजदूरी करता है। मेरे दो लड़के और एक लड़की है, मेरा बड़ा लड़का माता उर्फ संतोष कोल 14 फरवरी 2019 को सुबह साढ़े तीन बजे करीब घर वापस आया। जो घर का दरवाजा मेरी पत्नि ने खोला तब माता उर्फ संतोष ने घर के अंदर आकर पानी मांगा, पानी पिया और जमीन पर गिर गया, मेरी पत्नि ने मुझे बुलाया। मैंने देखा कि उसके कपडे खून से लथपथ थे। कपडे हटाकर देखा तो चोट के निशान देखने में लग रहा था जैसे कि गोली या किसी छर्रे के मारने के निशान हैं। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा मेरे बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मर्ग कायमी कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई।
विवेचना दौरान मृतक माता उर्फ संतोष कोल की मृत्यु बंदूक की गोली/छर्रे लगने से होना पाया गया एवं अज्ञात आरोपी की तलाश की गई। विवेचना दौरान पता चला कि घटना दिनांक को मृतक अपने अन्य साथियों, भोले कोल, पारस कोल, चंदन कोल और बल्लू पाल के साथ बंगवार यूजी माईन्स में चोरी करने गए थे। इसी दौरान गार्ड ने संतोष उर्फ माता के उपर बंदूक से फायर किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। विवेचना में 23/ मार्च 2019 को आरोपी गार्ड पुरूषोत्तम नापित द्वारा दिए गए मेमो के आधार पर आरोपी की निशानदेही से घटना के वक्त इस्तेमाल एक अदद बंदूक बारह बोर दो नाल, एक अदद खाली खोखा, जप्त किया गया।
आरोपी के विरूद्ध थाना धनुपरी में धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसका अभियोजन की ओर से आपत्ति की गई कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध संगीन है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार होने, साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना बढ़ जाएगी। अत: आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों एवं प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हुए एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी पुरूषोत्तम नापित, पिता स्व. दादूराम नापित, उम्र 43 वर्ष, निवासी बकहो थाना अमलाई 04 सितम्बर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया।