चोरी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
विक्रांत तिवारी
शहडोल। सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि बुढ़ार न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने धारा 457, 380 भादवि में अभियुक्त दादू उर्फ खड़कू उर्फ योगेन्द्र सिंह पिता स्व. वीरेन्द्र सिंह उम्र 27 निवासी सरईकांपा की जमानत याचिका की खारिज। शासन की ओर से प्रकरण का संचालन एवं जमानत का विरोध राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार ने किया।
20 अगस्त 2020 को फरियादी भगवान दास महरा पिता अर्जुन दास महरा उम्र 30 वर्ष निवासी सरईकापा ने थाना बुढ़ार में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करवाया कि 18 अगस्त को वह अपनी मोटर सायकल क्रं. एमपी 18 एम.एम. 5392 एच एफ डीलक्स को अपने घर की परछी में रखकर घर में खाना खाकर सो गया था। सुबह करीब 05 बजे उठकर देखा तो उसकी मोटर सायकल वहां नहीं थी। जिसकी पता तलाश आसपास लोगों से किया जिसका कोई पता नहीं चला। थाना बुढ़ार के द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना की गई।
विवेचना दौरान 22 अगस्त को मुखबिर की सूचना पर आरोपी दादू उर्फ खड़कू उर्फ योगेन्द्र सिंह पिता स्व. वीरेन्द्र सिंह उम्र 27 निवासी सरईकांपा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। जिसमें आरोपी द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि चोरी की मोटर सायकल की नम्बर प्लेट बदलकर फर्जी नं. प्लेट क्रं. एमपी 54 सीए 0166 को गाड़ी में लगाकर घर के पीछे छिपाकर रखना बताया जहां आरोपी के बताए अनुसार उक्त मोटर सायकल को फर्जी नम्बर प्लेट के साथ आरोपी के घर के पीछे से जप्त किया गया।
आरोपी के विरूद्ध थाना बुढ़ार में धारा 457, 380 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्त की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जमानत याचिका प्रस्तुत की। जिसका अभियोजन की ओर से आपत्ति की गई कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो उसके फरार होने, साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना बढ़ जाएगी। अत: आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्को पर विचार करते हुए एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी दादू उर्फ खड़कू उर्फ योगेन्द्र सिंह पिता स्व. वीरेन्द्र सिंह उम्र 27 निवासी सरईकांपा कि 05 सितम्बर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे जेल भेज दिया।