आदिवासी जमीनों की बंदरबांट में तत्कालीन कलेक्टर पर चलेगा कोर्ट में केस

आदिवासी जमीनों की बंदरबांट में तत्कालीन कलेक्टर पर चलेगा कोर्ट में केस
कटनी ॥ जमीनों की बंदरबांट में कटनी की पूर्व कलेक्टर अंजू सिंह बघेल के खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा राज्य सरकार और केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DOPT) उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में दर्ज दो एफआईआर में चार्जशीट पेशकर कोर्ट में केस चलाने की अनुमति दे दी है। कटनी में कलेक्टर रहते अंजू सिंह बघेल ने एक आदिवासी की आठ एकड़ जमीन एक गैर आदिवासी व्यक्ति को बेचने की अनुमति दी थी। बाद में ये बात सामने आई कि इस जमीन की रजिस्ट्री उस व्यक्ति के नाम नहीं हुई, इस जमीन की रजिस्ट्री अंजू सिंह बघेल के बेटे अभितेन्द्र सिंह के नाम कराई गई थी। पीड़ित आदिवासी ने 2017 में ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी जमीन गैर कानूनी रूप से बेची गई। उसने शिकायत में आरोप लगाया कि उसे जमीन बेचने के बदले पैसा भी नहीं मिला। अंजू सिंह बघेल के खिलाफ दूसरी एफआईआर सरकारी जमीन की अदला-बदली के मामले में दर्ज की गई थी। इसमें आरोप है उन्होंने एक ठेकेदार को हाईवे के किनारे की कीमती सरकारी जमीन देकर उसके बदले में उससे सस्ती जमीन लेने की अनुमति दी।आदिवासी किसान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसे अब शासन की ओर से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। अंजू सिंह बघेल अब रिटायर हो चुकी हैं ।