OPM कागज कारखाना प्रबंधन पर IPC के तहत दर्ज हुआ अपराधिक मामला
शहडोल। बुधवार को नगर परिषद बकहो स्थित ओरियंट पेपर मिल कागज कारखाना में पल्प स्टोरेज प्लांट फटने के कारण हुई एक मौत अन्य के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए ओरियंट पेपर मिल प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 तथा 287 और कारखाना अधिनियम 92 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।इस संदर्भ में थाना प्रभारी अमलाई जेपी शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया कारखाना प्रबंधन को उक्त घटना के लिए दोषी पाया गया है उनकी लापरवाही के कारण श्रमिक की मौत हुई है, जिस वजह से उक्त धाराओं के तहत अपराध कायम किया गया है,फिलहाल कारखाना प्रबंधन को आरोपी माना गया है और मामले की जांच शुरू की जा रही है जांच के दौरान जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम जल्दी सामने आएंगे और उन पर आगे कार्यवाही की जाएगी।गौरतलब है कि ओरियंट पेपर मिल के नए वाइस प्रेसिडेंट दीपक पांडे की देखरेख में प्लांट का कार्य संचालित होता था उनकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है यह तो पुलिस की जांच का विषय है आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में और भी नाम शामिल कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ और प्रबंधन ने भी कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ करने और हुज्जतबाजी करने की शिकायत पुलिस को देते हुए कार्यवाही की मांग की है, फिलहाल पुलिस ने इस मामले को जांच में ले लिया है यह भी संभव है कि जल्द ही पुलिस कारखाना के अंदर घटना कार्य होने के बाद पहुंचकर हो..हल्ला मचाने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भी आपराधिक मामला कायम कर जांच को आगे बढ़ाएं।