आदेशों की अवहेलना करने पर जिला बदर का आरोपी गिरफ्तार
विक्रांत तिवारी
शहडोल। थाना में वर्ष 2018 में आरोपी सोनू और भुरसा दुबे पिता स्व. राम प्रकाश दुबे उम्र 22 वर्ष निवासी बिलियस नं. 01 वार्ड नं. 03 धनपुरी के विरुद्ध उसकी आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने के संबंध में आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश राज सुरक्षा अधिनियम की धारा 5, 6 एवं 7 के तहत जिला दंडाधिकारी को इस्तगासा पेश किया गया था, जिसमें जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त आरोपी को 27 जुलाई 2020 को शहडोल जिला तथा जिले से लगे उमरिया, अनूपपुर, सीधी एवं सतना से 01 वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किए जाने का आदेश जारी किया गया था जो उक्त आदेश के आरोपी को 29 जुलाई को तामील किया जाकर शहडोल जिला तथा सीमावर्ती जिलों से निष्कासित कर दिया गया था। 06 सितम्बर को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की जिला बदर का आरोपी सोनू उर्फ भुरसा दुबे कस्बा धनपुरी में घूम रहा है। सूचना पर रात्रि में पुलिस द्वारा आरोपी के घर में दबिश देकर आरोपी सोनू उर्फ भुरसा दुबे को पकड़ा गया, आरोपी शासन के आदेश की अवहेलना कर अपने घर में पाया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना में धारा 188 भादवि एवं 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक संतु लाल धुर्वे, सहायक उप निरीक्षक विनोद तिवारी, आरक्षक गजेंद्र, जाहिद एवं शंभू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।