बलात्कार कर गला घोट कर हत्या करने वाले आरोपी को  आजीवन कारावास

शहडोल। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल के द्वारा थाना जैतपुर के अपराध क्रमांक 173/20, में आरोपी मो. आरिफ खान पिता मो. असरफ खान उम्र 22 वर्ष निवासी कुम्हारी, पुलिस चौकी झीक, जैतपुर जिला शहडोल को धारा 376(ए) एवं 302 में आजीवन कारावास के शेष प्राकृत जीवन तक एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड, से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्रीमती कविता कैथवास सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहडोल के द्वारा पैरवी की गई।
यह था मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन)  नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि पीडिता के पिता ने बताया कि 26 मई 2020 को मेरी बेटी (मृतिका) शाम के लगभग 07 बजे मंदिर जा रही थी। वह अपने साथ मोबाइल भी ले गई थी। उसके बाद मेरी बेटी घर नहीं पहुॅची,तब हम अपनी बेटी को ढूढने लगे पर मृतिका नहीं मिली। उसके बाद मृतिका के पिता ने घर से लगभग 01 किमी की दूरी पर लगे बगीचे में भी अपनी बेटी को देखने गये परन्तु वह वहा पर भी नहीं मिली। उसके बाद अपनी बेटी की गुम होने की रिर्पोट करने जाने की तैयारी कर रहे थे उसी समय लवकुश यादव ने बोला कि तुम्हारी बिटिया बगीचे में बेहोश पडी हुई है। उसके बाद मैं और मेरे भतीजे बगीचे तक गये तब हमे हमारी बेटी वहा पर बेहोश पडी हुई मिली थी एवं उसकी गले पर चोट के निशान थे। फिर बेटी को हास्पिटल लेकर गये और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना थाना जैतपुर को दी गई थी, थाना जैतपुर ने प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी ने अपने मेमोरेण्डम कथन में आरोप स्वीकार करते हुये यह बताया कि मैं पीडिता से पिछले 02 वर्षों से प्रेम करता था घटना दिनांक को मैने उसे बगीचे में बुलाया था तथा उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया था। पीडिता द्वारा घर के बताया जाने की धमकी के कारण मैने उसके दुपट्टा से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। प्रकरण की गंभीरता के कारण उसे जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा जघन्य एवं जनजनीखेज अपराधों की सूची में शामिल किया गया तथा जिला अभियोजन अधिकारी के आवश्यक मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक जिला शहडोल के निर्देशन पर विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया, अभियोजन ने अपराध को साबित करने के लिए 59 दस्तावेज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये एवं लगभग 40 साक्षियों के कथन माननीय न्यायालय में अंकित कराया गया। उपरोक्त दस्तावेजों के साक्ष्यों से आरोपी पर आरोप प्रमाणित पाते हुए न्यायालय ने उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।
उक्त निर्णय के संबंध में जिला अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल ने बताया कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि यह निर्णय समाज के लिए बहुत बड़ी सीख होगी इस प्रकरण का आरोपी पढने लिखने में बहुत अधिक बुद्धीमान था, पुलिस द्वारा जप्त किये गये 10 वीं के प्रमाण पत्र में सभी विषयों में विशेष योग्यता अंक अर्जित किये है परंतु गलत संगत में पडने के कारण अपराध करने की ओर अग्रसर हुआ होगा।

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