तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन पुष्पराजगढ़ में किया गया

गिरीश राठौर
अनूपपुर /21 जुलाई दिन शुक्रवार को डॉक्टर ऐ के अवधिया (सी. एम. एच. ओ.) के निर्देश एवं श्री सुनील नेमा (जिला नोडल अधिकारी) मार्गदशन में डॉ. एस. के. सिंह (सी. बी.एम.ओ.) की उपस्थिति में एम. पी. वी. एच. ए. के द्वारा इंटरनेशन यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिसी एंड लंग्स डिजिंज के सहयोग से पुष्पराजगढ़ ब्लॉक जिला अनूपपुर में तंबाकू नियंत्रण कानून का प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक दिवसीय खंड स्तरीय कार्यशाला का आयोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ के सभागृह में किया गया l
कार्यशाला में एम. पी. वी.एच. ए. के संभागीय समन्वयक रोहित पालीवाल के द्वारा तंबाकू नियंत्रण कानून की जानकारी दी गई l जिसमे मुख्य रुप से धारा 4 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करना निषेध है l उल्लघंन करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है l इसी प्रकार से धारा 5,6 एवं धारा 7 के बारे में जानकारी दी गई l धारा 6 (अ) के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के अवयस्क व्यक्ति को/के द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित है l धारा 6(ब) के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पादों का विक्रय प्रतिबंधित हैl कार्यशाला में एमपीवीए से क्षितिज व्यास परियोजना समनव्यक ,स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे l