आदेश : फरार आरोपियों को न्यायालय ने जारी किया नोटिस

शहडोल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जितेंद्र नारायण सिंह के द्वारा सोमवार को कोतवाली थाना अंतर्गत घरौला मोहल्ला निवासी लकी उर्फ आकाशदीप साहू पिता स्वर्गीय सुभाष साहू उम्र 24 वर्ष के फरार होने तथा गोलू केवट उर्फ श्रीकांत केवट पिता मनोज केवट उम्र 25 वर्ष निवासी घर वाला मोहल्ला के फरार होने की कोतवाली द्वारा दी गई।
सूचना के उपरांत उन दोनों को 11 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के आदेश जारी किए गए हैं , सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोलू केवट पर थाना कोतवाली शहडोल में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 294, 323, 324, 147, 148, 149 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध कायम है तथा इस मामले में उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। पुलिस को उसकी तलाश जारी है, इसी तरह लकी और आकाशदीप साहू पर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 294, 323, 324,147, 148, 149 एवं आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध कायम है, दोनों ही आरोपियों को पुलिस लंबे अरसे से तलाश कर रही है।