मुख्य सचिव के पत्र के बाद नवगठित निकायों में गरमाई सियासत

भोपाल। प्रदेश के नवगठित नगरीय निकायों में भी संभवत अन्य निकायों के साथ आगामी माह में चुनाव संपन्न कराने की तैयारी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शुरू कर दी है , इस संदर्भ में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनीष सिंह का एक पत्र संबंधित जिलों के कलेक्टरों को भेजा गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अंतर्गत नवगठित निकायों के वार्डों का परिसीमन और उनके बाद वार्डो के आरक्षण आदि की प्रक्रिया निर्धारित दिवसों में संपन्न कराएं और पूरी जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेजें, यह पत्र जारी होने के बाद पहले से चली आ रही चर्चा पर विराम लग गया, जिसमें पूर्व से लंबित निकायों के चुनावों के साथ नवगठित निकायों में चुनाव न कराने की चर्चा चल रही थी, अन्य निकायों के साथ नवगठित निकायों के वार्डों का परिसीमन,वार्डों का आरक्षण प्रक्रिया एक माह के अंदर समाप्त हो जाएगी, जिससे आगे चुनाव के लिए रास्ता साफ हो जाएगा।
मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के 6 जिलों (बालाघाट, सागर, खडवा, अनूपपुर, सिंगरौली, रायसेन) में नगरीय निकायों के वार्ड परिसीमन किये जाने के संबंध में कार्यक्रम घोषित किया गया है।इसके तहत 20 मई तक वार्डों की संख्या का निर्धारण तथा वार्ड परिसीमन संबंधी की अधिसूचना का प्रकाशन होगा। इसी तरह 10 जून तक वार्डों का आरक्षण भी हो जाएगा।
जारी कार्यक्रम के अनुसार,
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. (सिविल) 278/2022-सुरेश महाजन विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 को निकायों के निर्वाचन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। उक्त आदेश के पालन हेतु संदर्भित पत्र में उल्लेखित समय-सारणी निम्नानुसार संशोधित की जाती है-
वार्डो की संख्या का निर्धारण एवं वार्ड परिसीमन संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन 20 मई 2022 तक।
दावे/आपित्तयों का निराकरण पश्चात अंतिम प्रकाशन हेतु आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रेषित किया जाना 31 मई 2022 तक।
आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा परीक्षण उपरांत विभाग को प्रेषित करना 3 जून 2022 तक।
वार्ड विभाजन का अंतिम प्रकाशन 6 जून 2022 तक।
वार्ड आरक्षण 10 जून 2022 तक।
वार्ड आरक्षण का प्रकाशन 14 जून 2022 तक।