बड़े बकायेदारों की होगी संपत्ति कुर्क, बैंक खाते भी होंगे सीज
शहडोल। प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन ऊर्जा विभाग संजय दुबे द्वारा 19 फरवरी को तीनों मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली गई वही बैठक में निर्देश दिए गए कि कंपनी के बड़े बकायेदारों पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1956 की धारा 147 के द्वारा कंपनी के सहायक अभियंताओं को राजस्व वसूली हेतु जो तहसीलदार के अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके नियम अनुसार डीआरए की कार्यवाही कर बड़े बकायेदारों की कुर्की एवं बैंक खाते सीज करने की कार्यवाही करने के आदेश दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शहडोल के अधीक्षण अभियंता( सं./ स.) डीएन चौकीकर द्वारा बताया गया कि शहडोल वृत अंतर्गत 50,000 से ऊपर घरेलू उपभोक्ताओं के 68 नंबर उपभोक्ताओं पर राशि रुपए 51.52 लाख, व्यवसायिक 09 नंबर उपभोक्ताओं पर राशि 13.83 लाख एवं औद्योगिक 112 नंबर उपभोक्ताओं पर राशि 169.53 लाख बाकी है ।यदि बकायादार उपभोक्ताओं द्वारा समय से भुगतान नहीं किया जाता तो उनके खिलाफ नियमानुसार कुर्की एवं बैंक खाते सीज करने की कार्यवाही की जावेगी । विज्ञप्ति अधीक्षण अभियंता मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शहडोल द्वारा जारी कर उपभोक्ताओं से अपील की गई है।