सचिव अनिरुद्ध को सीईओ ने किया निलंबित

(Amit Dubey+8818814739)
शहडोल। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हिमांशु चंद्र ने सचिव ग्राम पंचायत पठरा अनिरुद्ध द्विवेदी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत सोहागपुर नियत किया है तथा निलंबित अवधि में श्री द्विवेदी को नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल के ग्राम पंचायत पठरा जनपद पंचायत सोहागपुर के भ्रमण के दौरान स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना की प्रगति अत्यंत न्यून पाई जाने तथा कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सही नहीं पाए जाने ग्राम पंचायत पठरा में तालाब जीर्णोद्धार कार्य जिसकी राशि 5 लाख 61 हजार क स्वीकृत किया गया था, जिसमें मात्र 01 लाख 48 हजार रुपए व्यय किया गया है। उक्त कार्य में सचिव द्वारा संपूर्ण ग्रीष्मकालीन अर्थात इनकी पदस्थापना अवधि आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं कराए जाने, ग्रेवल मार्ग जिसकी स्वीकृति 32 लाख है, का बारंबार निर्देश देने के बावजूद भी श्रमिकों का नियोजन नहीं किया जाना माह जुलाई 2022 तक लक्षित मानव दिवस 5522 के विरुद्ध मात्र 994 मानव दिवस अर्जित किया जाना, जो लक्ष्य का 18 प्रतिशत है। कार्य के प्रति रुचि ना लेना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की अव्हेलना करना, अभद्रतापूर्ण व्यवहार करना। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सोहागपुर द्वारा 15 जून को कारण बताओ सूचना पत्र अधोहस्ताक्षरी के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे, जिसका जवाब आज दिनांक तक नहीं दिया जाना पाया गया है। अनिरुद्ध द्विवेदी सचिव ग्राम पंचायत पठरा का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन होकर मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के तहत दंडनीय अब चार की श्रेणी में पाया जाता है।