शासकीय राशि के गबन के आरोपी को 7 वर्ष की सजा    

शहडोल। अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी  के द्वारा  प्रकरण क्रमांक 34/17, में आरोपी शिवमंगल सिंह पेन्ड्रो पिता  रामसुशील सिंह पेन्ड्रो, उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम- पपरेडी थाना ब्यौहारी को धारा 409, 467, 468, 471 भादवि में दोषी पाते हुए गुरुवार को घोषित निर्णय द्वारा धारा 409 में सात वर्ष का कारावास और पांच हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 467, 468 में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000-2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 471 में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में  आर.के. चतुर्वेदी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी  द्वारा पैरवी की गई ।
यह था मामला
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन)  नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि आरोपी द्वारा वर्ष 2008 से वर्ष 2015 की समयावधि में कार्यवाहक शाखा डाकपाल मउ के पद पर कार्य करते हुए 354817 रूपये का गबन किया गया। जिसमे से 03 वचत बैक खातों में गवन 68820 रूपये तथा 04 सावधि जामा खातों में गबन 145000 रूपये तथा पोस्ट ऑफिस में नगद बैलेस में कमी 140997 रूपये है। खाताधारको द्वारा की गई शिकायत एवं डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई जांच पर से उक्त मामला उजागर हुआ और डाक विभाग की रिपोर्ट पर थाना ब्यौहारी में आरोपी के विरूद्ध मामला पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।  न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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